वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की एक घटक प्रयोगशाला
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
सीएसआईआर के नियमों, विनियमों एवं उपविधियों में प्रबंधन परिषद (Management Council – M.C.) के प्रावधान
प्रत्येक राष्ट्रीय प्रयोगशाला में एक प्रबंधन परिषद होगी, जो सोसायटी, शासी निकाय, महानिदेशक तथा निदेशक द्वारा जारी नियमों, विनियमों, निर्देशों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रयोगशाला के कार्यों का प्रबंधन करेगी।
(ii) से (vi) तक के सदस्य सीएसआईआर के महानिदेशक द्वारा नामित किए जाएंगे। नामित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। प्रबंधन परिषद की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। प्रयोगशाला के निदेशक प्रबंधन परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। निदेशक की अस्थायी अनुपस्थिति (रिक्ति, बीमारी, अवकाश, विदेश प्रतिनियुक्ति आदि) की स्थिति में प्रयोगशाला के कार्यवाहक निदेशक प्रबंधन परिषद के अध्यक्ष होंगे। प्रबंधन परिषद के अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेंगे तथा कार्यवृत्त (कार्यवाही) को अनुमोदित भी करेंगे। प्रयोगशाला/संस्थान के प्रभावी प्रबंधन हेतु प्रबंधन परिषद आवश्यकतानुसार बैठकें करेगी, किंतु एक वित्तीय वर्ष में कम से कम तीन बैठकें अनिवार्य होंगी।
सीएसआईआर के महानिदेशक ने सीएसआईआर नियम एवं विनियम के नियम 65 के अंतर्गत 01-01-2024 से 31-12-2025 की अवधि के लिए सीएसआईआर–नीरी, नागपुर की प्रबंधन परिषद का पुनर्गठन निम्नानुसार किया है:
| क्रम सं. | नाम एवं पदनाम | भूमिका |
|---|---|---|
| 1 | निदेशक, सीएसआईआर–नीरी, नागपुर | अध्यक्ष |
| 2 | निदेशक, सीएसआईआर–आईआईसीटी, हैदराबाद | सदस्य |
| 3 | डॉ. के. कृष्णमूर्ति, मुख्य वैज्ञानिक | सदस्य |
| 4 | डॉ. सुनीता शास्त्री, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक | सदस्य |
| 5 | डॉ. योगेश पाकड़े, प्रधान वैज्ञानिक | सदस्य |
| 6 | डॉ. शिल्पा परांजपे, प्रधान तकनीकी अधिकारी | सदस्य |
| 7 | डॉ. मेगनाथन पी. आर., वरिष्ठ वैज्ञानिक | सदस्य |
| 8 | इं. रोशन वाठोरे, वरिष्ठ वैज्ञानिक | सदस्य |
| 9 | CoFA / F&AO, सीएसआईआर–नीरी, नागपुर | सदस्य |
| 10 | CoA / AO, सीएसआईआर–नीरी, नागपुर | सदस्य सचिव |
प्रबंधन परिषद की कार्यवाही को उसके अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। शासी निकाय या महानिदेशक, अपने प्रधान कार्यकारी अधिकारी के रूप में, प्रबंधन परिषद के किसी भी निर्णय की समीक्षा/संशोधन कर सकते हैं तथा आवश्यक समझे जाने पर ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं, जो प्रबंधन परिषद पर बाध्यकारी होंगे।